दुष्कर्म करने बाले आरोपी को मिली सजा , लड़की और घर बालो को मिला इंसाफ
दसवीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का दोष सिद्ध होने पर अदालत ने उसे 7 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी पर छात्रा को नानी के घर से भगाने पर भी तीन साल की सजा हुई। वहीं अदालत ने दोषी को 60 हजार रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश दिए। इनमें से 20 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजे के तौर पर देना होगा
मामले की पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 21 मार्च 2014 को बैजनाथ निवासी आरोपी पर एक छात्रा ने आरोप जड़ा था कि वह दसवीं कक्षा का पेपर देकर अपनी नानी के घर गई थी। इस दौरान आरोपी उसे अपने साथ बहला-फुसला कर अपने मोटरसाइकिल पर पालमपुर ले गया। पीड़िता को एक दिन अपनी बहन के घर रखने के बाद वह उसे मनाली के एक होटल में ले गया। इस दौरान आरोपी पीड़िता के साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद आरोपी पीड़िता को लेकर 26 मार्च को वापस बैजनाथ पहुंचा। इसके बाद पीड़िता व उसकी मां ने पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस छानबीन में पता चला कि आरोपी पीड़िता से पहले भी संबंध बना चुका था।

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